नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर; देश में जारी कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा मनाने और रामलीला के मंचन को लेकर दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए ) ने त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में रामलीला का आयोजन होगा, लेकिन पूजा पंडाल के पास मेला नहीं लगेगा. साथ ही झूला और फूड स्टॉल लगाने की भी अनुमति नहीं दी गई है.
दिल्ली के मुख्य सचिव एवं डीडीएमए की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने कहा कि सभी कार्यक्रम आयोजकों को संबंधित कानूनों एवं नियमों के अनुसार अन्य अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के अलावा कार्यक्रम के आयोजन के वास्ते संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों से भी अपेक्षित अनुमति लेनी होगी.
आदेश के मुताबिक, 30 सितंबर को DDMA द्वारा समारोहों और बड़ी सभाओं को लेकर लगाए गए प्रतिबंध का आदेश, आने वाले त्योहारों के मद्देनजर केवल 31 अक्टूबर तक की समय सीमा तक के लिए वापस लिया गया है.
Fairs/Melas/Food-stalls (inside and outside the venues), Jhoolas/Rallies/Exhibitions/Processions will not be permitted during festivals till 31st October, 2020 in Delhi: Delhi Disaster Management Authority, Government of Delhi. #COVID19 pic.twitter.com/5VesHAn9nH
— ANI (@ANI) October 11, 2020
डीडीएमए ने कहा कि त्योहारों के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, कार्यक्रम स्थल के बाहर या अंदर खाद्य पदार्थ के ठेले लगाने, झूला, रैली, प्रदर्शनियों और जुलूसों की अनुमति नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति तत्काल रद्द कर दी जाएगी.
पूजा स्थल और रामलीला के दौरान लोगों की मौजूदगी को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि बंद जगह पर कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग ही मौजूद रहेंगे. वहीं खुले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.
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