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हरिद्वार कुम्भ को लेकर राज्य सरकार की एसओपी : कड़े नियम

हरिद्वार, 9 फरवरी;  हरिद्वार कुंभ को लेकर जहाँ एक ओर जोर शोर से तैयारियां चल रही है वहीँ दूसरी ओर राज्य सरकार ने हरिद्वार कुंभ को लेकर नए दिशा निर्देश लागू किये हैं.  राज्य सरकार  की तरफ से जारी की गयी यह गाइडलाइन काफी सख्त मानी जा रही है.



इससे पूर्व केंद्र सरकार द्वारा हरिद्वार कुम्भ के लिए एसोपी जारी की गयी थी . केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन्स के आधार पर मेला क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों एवं परिस्थितयों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त मानक प्रचालन कार्यविधियां विकसित की गयी हैं.
महाकुम्भ मेला के लिए आश्रम/धर्मशाला, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, दुकान/वनिजियिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, सार्वजानिक परिवहन, वहां पार्किंग स्थान, हौल्टिंग पॉइंट्स, घाट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन को लेकर गाइड लाइन जारी की गयी है.

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जानिये क्या है गाइड लाइन्स

आश्रम/ धर्मशाला में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था आश्रम/ धर्मशाला के प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी.

आश्रम/ धर्मशाला में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हरिद्वार आगमन की तिथि से 72 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर की कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा.

एंट्री पास और हथेली के ऊपरी भाग पर अमित स्याही के चेक्ड मार्क के बिना किसी भी यात्री को आश्रम या धर्मशाला में प्रवेश नहीं मिलेगा.

यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति में कोविद-19 के लक्ष्ण पाए जाते हैं तो होटल/ रेस्टोरेंट द्वारा उसे तत्काल आइसोलेट करते हुए मेला प्रशासन को सूचित किया जायेगा.

सभी श्रद्दालुओं के फ़ोन में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य होगा.

दुकानों में आने वाले प्रत्येक यात्रियों के सैनीटाईजेशन की व्यवस्था की जाएगी.

दुकानों के प्रबंधकों को स्वयं मास्क का प्रयोग करना होगा और आने वाले श्रद्धालुओं को भी मास्क का उपयोग करने के लिए कहना होगा.

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मास्क पहनना अनिवार्य

धार्मिक स्थल में श्रद्धालुओं को प्रवेश से पहले मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

मंदिरों में विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन्स, कण्ट्रोल रूम नंबर्स तथा नजदीकी कोविद उपचार केंद्र के नंबर प्रदर्शित किये जायेंगे.

प्रत्येक पार्किंग स्थल में वाहनों के अलग अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार बैनरों के माध्यम से दर्शाए जायेंगे.

स्नान घाट पर सुरक्षा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के ल्क्ये पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, कर्मचारियों , गोताखोरों एवं तैराकों की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी.

भजन, गायन, एवं भंडारे के आयोजन पुर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर टिकट के साथ ही कुम्भ मेला हेतु प्रवेश केलिए पंजीकरण प्रमाणपत्र और कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच नेगेटिव दिखने के पश्चात ही स्टेशन से बहार जाने की अनुमति दी जाएगी.



कुंभ मेले के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी एसोपी का समस्त तीर्थयात्रियों तथा एनी लोगों द्वारा सख्ती से पालन किया जायेगा.

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Post By Shweta