‘नानक शाह फकीर’ की रिलीज को उच्चतम न्यायलय ने दी रिलीज़ करने की इजाज़त
मुंबई,11 अप्रैल; सिखों के पहले गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित पंजाबी फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ की रिलीज को उच्चतम न्यायलय ने इजाज़त दे दी है.
न्यायलय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की आलोचना की. जजों की बेंच में शामिल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को मंजूरी दे दी है तो किसी को भी इसमें बाधा डालने का अधिकार नहीं है.
इसके साथ ही बेंच ने सभी राज्य सरकारों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और फिल्म की सही ढंग से स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा है.
आपको बताते चलें कि श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी गुरुबचन सिंह ने इस फिल्म पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगा दिया था. जत्थेदार ज्ञानी गुरुबचन सिंह का कहना है कि धर्म से संबंधित फिल्म बनाने से पहले सिख सेंसर बोर्ड से स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए आज्ञा लेना जरूरी है.
वहीं पंजाब सरकार ने भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया था. सरकार का कहना था कि फिल्म के खिलाफ हो रहे विरोध को ध्यान में रखते हुए राज्य में शांति और सामाजिक सद्भाव कायम करने के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई. उच्चतम न्यायलय की इजाज़त के बाद अब यह फिल्म 13 अप्रैल को रिलीज़ की जाएगी. लेकिन पंजाब में यह फिल्म रिलीज़ नहीं की जाएगी.