क्या अवैध तरीके से बनाये गए मंदिरों से प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचेगी : हाईकोर्ट
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर; हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूछा कि क्या रास्ते पर अवैध तरीके से बनाए गए मंदिरों से प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचेगी? यह सवाल हाईकोर्ट ने मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के पास से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई करने के दौरान पूछा. कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल एवं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने चेतावनी दी कि मंदिर समेत अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों से निपटा जाएगा. अदालत ने एनडीएमसी से उन सड़कों और पटरी के निर्माण से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा, जिनके आस-पास अवैध अतिक्रमण है.
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अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब लोक निर्माण विभाग की तरफ से उपस्थित दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने पीठ से कहा कि सड़क और पटरी नगर निगम की जिम्मेदारी है. दिल्ली पुलिस की तरफ से भी उपस्थित सत्यकाम ने कहा कि प्रतिमा समेत मंदिर का रख-रखाव और संचालन एक ट्रस्ट कर रहा है, जिसके बैंक खातों की एजेंसी जांच कर रही है. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि जहां मूर्ति का एक पांव एनडीएमसी की पटरी पर है, वहीं प्रतिमा का शेष हिस्सा डीडीए की जमीन पर है. इस पर अदालत ने कहा कि वह निगम और डीडीए के उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाएगी जिनके कार्यकाल में मूर्ति लगाई गई और अन्य अतिक्रमण हुआ.
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