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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते शुक्रवार को धर्म, जाति, समुदाय और धार्मिक पहचान या धार्मिक समूह व सांप्रदायिक वर्गीकरण के आधार पर सूचना या डेटा के प्रसार पर प्रतिबंध या निषेध के निर्देश जारी करने के लिए दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अधिवक्ता मो इरशाद हनीफ की याचिका को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कहा कि ये याचिका सभी की गरिमा और सम्मान के अधिकार के बारे में है। “बीमारी का कोई धर्म नहीं होता है। मुस्लिम तपेदिक या ईसाई कैंसर नहीं हो सकता है।
याचिका में तब्लीगी जमात की घटना का संदर्भ
एम कयूमउद्दीन और फ़ोजिया रहमान द्वारा तैयार की गई दलीलों में कहा गया है कि एक महामारी के प्रकोप के दौरान चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल संकट, चिंता और सामाजिक कलंक का कारण बन सकता है और इसलिए लोगों और एक विशेष समुदाय के लिए पूर्वाग्रहों को बढ़ाता है जिसे कोरोनावायरस को फैलाने के लिए लक्षित किया जाता है। याचिकाकर्ता ने तब्लीगी जमात की घटना का संदर्भ दिया, जो राष्ट्रीय सुर्खियां बना था,
“…. मीडिया ने संयम बरतने के बजाय पूरी घटना को कोरोना जिहाद, कोरोना आतंकवाद, इस्लामी विद्रोह, कोरोना बम आदि वाक्यांशों के साथ सांप्रदायिक रंग के साथ रिपोर्ट किया। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि तब्लीगी जमात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पूरे मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने और दोष देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था “
मुसलमानों को बुरी रोशनी में दिखाने का मामला
यह, सत्तारूढ़ सरकार ने अपनी नीतियों की विफलताओं से जनता को विचलित करने के लिए किया था। इसके अलावा, दलीलों में कहा गया है कि कई फर्जी समाचार और वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे हैं, जो मुसलमानों को बुरी रोशनी में दिखाते हैं।
“… सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से भर गया था, जो धार्मिक पहचान की वजह से मुस्लिम समुदाय के निशाना बना रहे थे और कलंकित कर रहे थे “
यह माना गया है कि “ऐसे समय में जब देश महामारी से लड़ रहा है, भारतीय नागरिकों के बीच सद्भाव और एकता का” प्रचार होना चाहिए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपन ट्वीट और अन्य माध्यमों में रिपोर्टिंग का समर्थन किया और जानबूझकर एक अलग कैप्शन “मस्जिद मरकज़” का उपयोग किया।
“यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह की रिपोर्टिंग से सांप्रदायिक दुश्मनी शुरू हो गई है और उसने घृणा को भी बढ़ावा दिया है और जिसके परिणामस्वरूप विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ रही है और साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित किया है …”
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साभार – https://hindi.livelaw.in/
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