सिख समुदाय के व्यक्ति पर हमला करने पर जज ने दिया अनोखा फैसला
अमेरिका, 29 मई; अमेरिका के ऑरेगन प्रांत के एक व्यक्ति को सिख समुदाय के एक व्यक्ति पर हमला करने के जुर्म में जज ने सजा सुनाई है. सजा के तौर पर दोषी को सिख धर्म का अध्ययन करने और उस पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया. यह बयां अमेरिका में सिख नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े संगठन ‘द सिख कोलिशन’ ने जारी किया. इस बयां के अनुसार, “दोषी एंड्यू रामसे ने 14 जनवरी को हरविंदर सिंह डोड को धमकाने और उन पर हमला करने का जुर्म कबूल किया.” बयान में कहा गया कि धमकाने के आरोप को घृणा अपराध के तौर पर देखा जाता है.
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मारिऑन काउंटी के जज लिंडसे पाट्रिड्ज ने रामसे को जून में सालाना सिख परेड में शामिल होने के आदेश दिया साथ ही कहा कि वह अदालत को बताए की उसने सिख समुदाय और उनकी संस्कृति के बारे में क्या जाना.
गवाहों के अनुसार डोड ने बिना पहचानपत्र दिखाए रामसे को सिगरेट बेचने से मना कर दिया था. इसके बाद रामसे ने डोड पर हमला किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जज ने रामसे को तीन साल की निगरानी और 180 दिन की कैद की सजा सुनाई है. इसमें अब तक की जेल अवधि को भी शामिल किया गया है.
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