हरिद्वार, 4 मार्च; हरिद्वार में कुंभ मेला के आयोजन के बीच उत्तराखंड शासन ने जिले को स्लॉटर-हाउस मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है.
बुधवार को जारी एक आदेश में नगर विकास सचिव शैलेश बगोली ने सभी नगरीय क्षेत्र में स्लॉटर-हाउस चलाने के लिए दिए गए ‘नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
इस नए आदेश के बाद हरिद्वार समेत जिले के किसी भी नगरीय क्षेत्र में कोई भी स्लॉटर-हाउस ऑपरेट नहीं हो सकेगा. अगर कोई व्यक्ति जानवर का गोश्त बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नियम के तहत एक्शन लिया जा सकता है.
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हरिद्वार जिले की कुल जनसंख्या 18.9 लाख है. इसमें से करीब 36 प्रतिशत यानी 6.70 लाख अल्पसंख्यक आबादी है. जिले की कई पॉकेट्स में अल्पसंख्यक मतदाता खासा प्रभाव रखते हैं.
आपको बता दें हरिद्वार में इस समय महाकुम्भ का आयोजन हो रहा है. और सभी अखाड़ों की पेशवाई का नगर में प्रवेश आरम्भ हो चुका है. ऐसे में हरिद्वार को स्लॉटर-हाउस मुक्त क्षेत्र घोषित करना सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है.
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